भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है?

भारतीय संविधान में अनुसूचियों की जानकारी– भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है | इस संविधान के द्वारा भारत के प्रशासनिक रूप रेखा का निर्धारण किया जाता है | संविधान की सर्वोच्चता ही भारत की प्रमुख पहचान है, इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था | संविधान के निर्माण में डा० भीम राव आंबेडकर जी का प्रमुख योगदान था जो कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे | भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों की व्यवस्था की गयी है | इस पेज पर भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय में जानकारी प्रदान की जा रही है

भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है (How Many Schedules In Indian Constitution)

भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियों की व्यवस्था प्रदान की गयी है, यह इस प्रकार है-

  • प्रथम अनुसूची
  • द्वितीय अनुसूची
  • तृतीय अनुसूची
  • चौथी अनुसूची
  • पांचवीं अनुसूची
  • छठी अनुसूची
  • सांतवी अनुसूची
  • आठवीं अनुसूची
  • नौवीं अनुसूची
  • दसवीं अनुसूची
  • ग्यारहवीं अनुसूची
  • बारहवीं अनुसूची

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प्रथम अनुसूची (First Schedule)

प्रथम अनुसूची के अंतर्गत भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, इसमें भारतीय संघ में सम्मिलित होने के विषय में जानकारी प्रदान की गयी है | दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा संविधान के 62वें संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था | आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्‍य का निर्माण किया गया है | तेलंगाना राज्‍य 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था |

द्वितीय अनुसूची (Second Schedule)

द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्रदान करने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन के विषय में जानकारी प्रदान की गयी है | इन प्रमुख पदाधिकारियों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति, राज्य सभा के उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष, विधान सभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक इत्यादि के विषय में बताया गया है |

तृतीय अनुसूची (Third Schedule)

तृतीय अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा ली जाने वाली शपथ के विषय में जानकारी प्रदान की गयी है | इन प्रमुख पदाधिकारियों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि आते है |

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चौथी अनुसूची (Fourth Schedule)

चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का राज्य सभा में प्रतिनिधित्व के विषय में जानकारी प्रदान की गयी है | इसके अंतर्गत ही प्रत्येक राज्य में राज्य सभा की सीटों का निर्धारण किया जाता है |

पांचवीं अनुसूची (Fifth schedule)

पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति बहुल क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में जानकारी प्रदान की गयी है |

छठी अनुसूची (Sixth Schedule)

छठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों हेतु प्रशासनिक प्रावधान किये गए है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का विरोध उत्पन्न न हो सके |

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सांतवी अनुसूची (Seventh Schedule)

सांतवी अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विषयों और शक्तियों के विषय में स्पष्ट जानकारी प्रदान की गयी है | जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य कोई भी गतिरोध उत्पन्न न हो सके | सांतवी अनुसूची के अंतर्गत ही नयी तीन अनुसूची का निर्माण किया गया है यह सूची इस प्रकार है-

  • संघ सूची
  • राज्य सूची
  • समवर्ती सूची

संघ सूची (Union List)

इसमें उल्लेखित विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है | इसमें राज्य सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है | वर्तमान समय में इसमें 98 विषयों को सम्मिलत किया गया है |

राज्य सूची (State List)

इसमें उल्लेखित विषयों पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है | इन विषयों पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है | वर्तमान समय में राज्य सूची में 62 विषयों को सम्मिलत किया गया है |

समवर्ती सूची (Concurrent List)

इसमें उल्लेखित विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है | यदि किसी विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाये गए कानून में किसी भी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाये गए कानून को ही मान्य किया जायेगा | राज्य सरकार के द्वारा बनाये गए कानून को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा | संविधान निर्माण के समय इसमें 47 विषय थे | संविधान संशोधन के द्वारा वर्तमान समय में इसमें कुल 52 विषय हैं |

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आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule)

आठवीं अनुसूची के अंतर्गत भारत में प्रचलित 22 भाषाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गयी है | संविधान निर्माण के समय इस अनुसूची में 14 भाषायें सम्मिलित की गयी थी | इस अनुसूची में वर्ष 1967 सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया था | इसके बाद वर्ष 1992 कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को सम्मिलित कर लिया गया | वर्ष 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को इस अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया | वर्तमान समय में इस अनुसूची में 22 भाषायें है |

नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule)

नौवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण करने के विषय में जानकारी प्रदान की गयी है | नौवीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है | नौवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था | वर्तमान समय में इसमें 284 कानून है |

विशेष:- सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 11 जनवरी 2007 को यह निर्णय दिया कि यदि नौवीं अनुसूची में सम्मिलित कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उस कानून की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जा सकती है |

दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule)

दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दल-बदल से संबंधित प्रावधान किये गए है | इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1985 में जोड़ा गया था |

ग्यारहवीं अनुसूची (Eleventh Schedule)

ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किए गए है | इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1993 में जोड़ा गया था |

बारहवीं अनुसूची (Twelfth Schedule)

बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं हेतु 18 विषय प्रदान किए गए है, इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1993 में जोड़ा गया था |

यहां पर आपको भारत भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय में जानकारी दी गयी है, इससे सम्बंधित यदि आप किसी अन्य जानकारी को प्राप्त करना चाहते है या अपना सुझाव देना चाहते तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप दे सकते है, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों और दिए गए सुझावों पर तत्काल उत्तर देने का प्रयास किया जायेगा|

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