भारत के उपराष्ट्रपति पद के विषय में संविधान के अनुच्छेद 63 में वर्णन किया गया है। यह पद भारत के राष्ट्रपति के बाद द्वितीय स्थान पर आता है। उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए व्यक्ति को राज्य सभा का संचालन करना होता है। इसे सभापति कहते है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के उपबंध के अनुसार निर्धारित की गयी है। अभी तक कई महान व्यक्तियों को इस पद पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पेज पर अभी तक सभी भारत के उपराष्ट्रपति की सूची के विषय में जानकारी प्रदान की जा रही है।
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उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है (Vice President Election Process In Hindi)
विषयसूची
भारत में उपराष्ट्रपति का चयन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। उपराष्ट्रपति का चयन करनें के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही सांसद निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं और वह मतदान करते है। उपराष्ट्रपति के लिए के लिए मतदान प्रक्रिया एक विशेष प्रक्रिया से होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाता अपनी इच्छानुसार मतदान करते है। इसके पश्चात मतों की गणना की जाती है और जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं, उन्हें उपराष्ट्रपति के पद का कार्यभार ग्रहण कराया जाता है।
भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है?
उप राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते है (Vice President Resignation)
उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देते है। त्यागपत्र जिस तिथि को स्वीकृत कर लिया जाता उस तिथि से उसे प्रभावी मान लिया जाता है। जब तक त्यागपत्र स्वीकार्य नहीं किया जाता है तब तक उपराष्ट्रपति को अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करना होता है।
राज्य सभा के सभापति के रूप में (Chairman of Rajya Sabha)
संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। सभापति के रूप में वह राज्य सभा का संचालन कुशलता पूर्वक करता है इसके संचालन में वह संसदीय नियमों का विशेष ध्यान रखता है। वह विधेयक पर सही ढंग से चर्चा करवाता है और प्रत्येक राज्य सभा सदस्य को अपनी बात सदन में रखने का अवसर प्रदान करता है। बहस पूरी हो जाने के बाद विधेयक को पास करने के लिए मतदान करवाता है। विधेयक के पक्ष में मतदान होने पर विधेयक पास होने की घोषणा करता है। सभापति की अनुपस्थिति में यह सभी प्रकार की प्रक्रिया उप सभापति के द्वारा संचालित की जाती है।
भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन (Vice President’s salary)
भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन 3 लाख 50 हजार रूपये प्रतिमाह है, इसके पहले यह वेतन 1 लाख 25 हजार रूपये प्रतिमाह था।
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भारत के उप राष्ट्रपतियों की सूची (India Vice President List in Hindi)
उपराष्ट्रपति का नाम | कार्यकाल | राजनीतिक पार्टी |
डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन | 1952-1962 | स्वतंत्र |
डॉ० जाकिर हुसैन | 1962-1967 | स्वतंत्र |
वीवी वेंकटगिरी | 1967-1969 | स्वतंत्र |
गोपाल स्वरूप पाठक | 1969-1974 | स्वतंत्र |
बी.डी. जत्ती | 1974-1979 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह | 1979-1984 | स्वतंत्र |
आर. वेंकटरमन | 1984-1987 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
डॉ० शंकर दयाल शर्मा | 1987-1992 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
के. आर. नारायणन | 1992-1997 | स्वतंत्र |
कृष्णकांत | 1997-2002 | जनता दल |
भैरों सिंह शेखावत | 2002-2007 | भारतीय जनता पार्टी |
मौहम्मद हामिद अंसारी | 2007-2017 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
मुप्पवरयु वेंकैया नायडू | 2017 से वर्तमान समय तक | भारतीय जनता पार्टी |
वर्तमान उप राष्ट्रपति का विवरण (Current Vice President of India Details)
वर्तमान राष्ट्रपति का नाम | श्री मुप्पावारापु वेंकैया नायडु |
पिता का नाम | स्वर्गीय श्री रंगैया नायडु |
जन्म तिथि | 1 जुलाई १९४९ |
माता का नाम | स्वर्गीय श्रीमती रामनम्मा |
जन्म-स्थान | चावतापालेम, एसपीएसआर जिला नेल्लौर, आन्ध्र प्रदेश |
वैवाहिक स्थिति | विवाहित (14 अप्रैल 1970) |
पत्नी का नाम | श्रीमती मुप्पावारापु उषा |
संतान | एक पुत्र और एक पुत्री |
शैक्षणिक योग्यताएं | बी.ए., बी.एल., आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापटनम |
व्यवसाय | कृषि विज्ञानी/ कृषक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता |
वर्तमान पता | उपराष्ट्रपति निवास, 6, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली – 110011 |
दूरभाष | 011-23016422, 23016344 |
ई-मेल | [email protected] |
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