प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) क्या है? लाभ | पात्रता | दस्तावेज | ऑनलाइन आवेदन

भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ लगभग 70 प्रतिशत लोग कृषि कार्य करते है। सरकार द्वारा कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजनायें संचालित है।

इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को कृषि लोन, कृषि यंत्रो पर छूट, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की गयी है।

प्राकृतिक आपदा जैसे बेमौसम बारिश, ओला वृष्टि आदि के वजह से प्रति वर्ष देश के हजारों किसानों को फसल नुकसान का सामना करना पड़ता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत की गयी है। इस स्कीम के माध्यम से किसान अपनी फसलों का बीमा कराकर होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।

आईये जानते है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) क्या है, इसका उद्देश्य, पात्रता, लाभ और ऑनलाइन आवेदन के बारे में।

महत्वपूर्ण अपडेट

वर्तमान समय में किसान भाई खरीफ की बुवाई कर रहे हैं| किसान अपनी इच्छानुसार धान, मक्का, बाजरा, कपास जैसी खरीफ की फसलों का बीमा करवा सकते हैं| खरीफ फसलों का बीमा कराने कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 है|

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है (PM Fasal Bima Yojana Kya Hai)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गयी एक योजना है। इस योजना के माध्यम से किसान अपनी फसल का बीमा बहुत ही सस्ते दरो में करवा सकते हैं।

सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देने के साथ ही आये दिनों हो रही किसानो की आत्महत्या को रोकना है। इस योजना में आने वाले व्यय को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा वहन किया जायेगा।

यदि किसान की फसल प्राकृतिक आपदाओं जैसे- बाढ़, तूफान, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि आदि से बर्बाद होने पर किसान को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।

इस योजना में प्रीमियम राशि सभी खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत व रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी के लिए 5 प्रतिशत निर्धारित की गयी है।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य (Objective of Prime Minister Crop Insurance Scheme)

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानो को फसलों में होने वाले नुकसान और चिंताओं से मुक्त कराना है। इसके साथ ही किसानों को खेती करने के लिए बढ़ाबा देना है।

किसान बहुत ही परिश्रम से अपनी फसल तैयार करता है, ऐसे में कही उनकी फसल किसी करणवश बर्बाद न हो जाये, यही चिंता उसे सताती रहती है।

यदि किसान इस योजना के माध्यम से अपनी फसल का बीमा करवा लेता है, तो वह चिंतामुक्त रह सकता है क्योंकि फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम दरे (PMFBY Premium Rates)

पीएमएफबीवाई योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा करवाने पर प्रीमियम की दरें इस प्रकार है-

खरीफ की फसल पर (On kharif crop)

खरीफ की फसलो से अभिप्राय धान, बाज़रा, मक्का, ज्वार, गन्ना इत्यादि से है, खरीफ की फसल में प्रीमियम की दर 2 प्रतिशत है। इसमें आपको 1 लाख के बीमे पर लगभग 2000 रूपये प्रीमियम के रूप में देने पड़ेंगे।

रबी की फसल पर (On rabi crop)

रबी की फसल में गेहूं , जौं, सरसों, चना, मसूर आदि शामिल है, रबी की फसल के लिए प्रीमियम की दर 1.5% है। इसमें 1 लाख के बीमे पर आपको लगभग 1500 रूपये प्रीमियम के तौर पर देने होंगे।

बागवानी (Gardening)

बागवानी का मतलब बगीचे से है । बगीचे जैसे फूलो के बगीचे, फल के बगीचे इत्यादि, इन सब पर 5 प्रतिशत की दर से प्रीमियम भरकर आप अपने बगीचे का बीमा करवा सकते है ।

माना की आपने अपने बगीचे का 1 लाख का बीमा करवाना है, तो आपको प्रीमियम के तौर पर 5000 रूपये देने होंगे।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पात्रता (Prime Minister Crop Insurance Scheme Eligibility)

  • देश के रहने वाले सभी किसान इस योजना के पात्र हो सकते है।
  • इस स्कीम के अंतर्गत आप अपनी ज़मीन पर पर की गयी खेती के साथ ही उधार अथवा बटाई की पर ली गयी ज़मीन पर की गयी खेती का भी बीमा करवा सकते है।
  • इस योजना के तहत उन्ही किसानों को पात्र माना जायेगा, जो पहले किसी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे है।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दस्तावेज (PMFBY Documents)

  • किसान का एड्रेस प्रूफ (वोटर कार्ड )
  • किसान का आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता
  • खेत का खाता नंबर / खसरा नंबर के पेपर
  • यदि खेत किराये पर लिया गया है, तो खेत के मालिक के साथ एग्रीमेंट की फोटो कॉपी
  • आवेदक का फोटो
  • किसान द्वारा फसल की वुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख (प्रधान, पटवारी या सरपंच द्वारा लिखित)

योजना का लाभ कैसे मिलता है (How To Get Benefit PMFBY)

जैसे ही किसान फसल की बुआई करता है, खेत की बुआई के 10 दिन के अंदर किसान को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होता है।

इस योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो।

फसल की बुवाई से कटाई के बीच यदि किसी प्राकृतिक आपदा, रोगों व कीटों से हुए नुकसान की भरपाई इस योजना के तहत की जाती है।

यदि किसान अपनी फसल काट चुका है, और फसल कटाई के बाद अगले 14 दिन तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसलों को बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि और आंधी से हुई क्षति की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर क्षति का आकलन कर बीमा कंपनी भरपाई करेगी।

यही नहीं प्रतिकूल मौसम के कारण फसल की बुवाई न कर पाने पर भी लाभ मिलेगा।

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PMFBY योजना 2021 में फसल और प्रीमियम

क्र00फसलकिसान द्वारा देय बीमा राशि का प्रतिशत
1खरीफ2.0%
2रबी1.5%
3वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसले5%

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन(PMFBY Online Apply)

1.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन लिए इस वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाएँ।

2.योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना एक एकाउंट बनाना होगा। इसके लिए Farmer Corner पर क्लिक करे।

3.अब आपके सामने एक पेज ओपन होगा, यहां पर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, इसके लिए Guest Farmer पर क्लिक करे।

4.अब आपके सामने एक फार्म ओपन होगा, जिसके मांगी गयी सभी जानकारी भरे और Create User पर क्लिक कर दे और उसके बाद आप का अकाउंट ऑफिशियल वेबसाइट बन जायगा।

5.अकाउंट बनने की बाद अपने अकाउंट में लॉग इन करके आपको फसल बीमा योजना की लिए फॉर्म भरना होगा।

6.फसल बीमा योजना का फॉर्म सही सही भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा।

आवेदन की स्थिति कैसे पता करे (Check Status PMFBY)

  • सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ, यहाँ होम पेज पर Application Status का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको अपना Reciept Number भरना होगा फिर कैप्चा कोड डालना होगा इसके बाद Search Status के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।

क्लेम के लिए बीमा कंपनी के टोलफ्री नंबर (Tollfree No For Claim)

72 घंटे के अंदर 18002005142 या फिर 1800120909090 पर या बीमा कंपनी और कृषि विभाग विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। नुकसान होने पर नुकसान का आकलन कर भुगतान किया जाता है।

Note- इस पेज पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) क्या है, उद्देश्य, पात्रता और ऑनलाइन आवेदन की पूरी जानकारी दी गयी है। इस प्रकार की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए निरंतर hindidefinition.in पर विजिट करते रहे ।

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