मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 क्या है | लाभ | पात्रता | दस्तावेज | आवेदन

पिछले एक वर्ष से हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी के चलते हुए हमारे देश के हजारों लोगों ने अपने परिवार वालो, रिश्तेदार को खोया है। इस कोरोना वायरस की महामारी से हजारों बच्चों ने अपने माता पिता एवं अभिभावकों को खोया है। हम बात करे उत्तर प्रदेश की तो लगभग 200 ऐसे बच्चो की पहचान कराई जा चुकी है, जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है। UP सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना वायरस महामारी से होने वाले अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, रहने और शिक्षा के लिए इस योजना शुरू की है, जिसका नाम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 है।

इस योजना के माध्यम से इन सभी अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता के साथ – साथ कई अन्य ऐसी सुविधाएँ भी प्रदान की जाएगी। जिससे उन सभी बच्चो को अपना जीवन यापन करने में किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पढ़े। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उदेश्य यह है की इस बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण कई बच्चे अपने माता पिता और अपने परिजनों को खो चुके है। उन बच्चो के जीवन यापन में आर्थिक रूप से मदद दी जाएगी। तो आज हम आपको बतांगे कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 क्या है, लाभ , पात्रता , ऑनलाइन आवेदन पुरी जानकारी

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बाल सेवा योजना 2021 क्या है (What is Child Service Scheme 2021)

इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से शुरू किया गया है। इस योजना के अंतगर्त उन सभी बच्चों की सहायता की जाएगी, जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण महामारी की वजह से हो चुकी है। 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के अनुसार बच्चों को आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी पढ़ाई से लेकर उनकी शादी विवाह तक का खर्च सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री बल सेवा योजना के माध्यम से बच्चों के पालन पोषण के लिए बच्चे या उनके अभिभावक को 4000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।

इस योजना के अंतगर्त लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। अगर बच्चे की आयु 10 साल से कम है और उनका कोई अभिभावक नहीं है, तो ऐसे बच्चो को राजकीय बाल गृह में आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। लड़कियों को भी अलग से आवासीय सुविधा दी जाएगी और वह सभी बच्चे जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्हें लैपटॉप/टेबलेट भी इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। जिससे उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो।

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बाल सेवा योजना 2021 की मुख्य विशेषताएं (Salient Features of Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2021)

योजना का नाममुख्यमंत्री बाल सेवा योजना
राज्य का नामउत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थीकोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चे
उद्देश्यआर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी
प्रारम्भ2021
आर्थिक सहायता4000 प्रतिमाह
अधिकारिक वेबसाइट
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफलाइन

बाल सेवा योजना के लाभ (Benefits of Chief Minister Child Service Scheme 2021)

UP सरकार द्वारा संचालित इस योजना के निम्न लाभ हैं जो इस प्रकार है –

  • उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना को देश के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लायी है। यह योजना UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 30 मई 2021 में शुरू कि गई है।
  • इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी। जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण से हुई है। यह सुविधा प्रदेश के राजकीय बाल गृह के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के तहत न केवल बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, बल्कि उनकी पढ़ाई से लेकर उनके विवाह तक का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • सभी पात्र बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रतिमाह 4000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता बच्चे के वयस्क होने 18 वर्ष तक दी जाएगी।
  • इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से लड़कियों की शादी जो 18 साल की हो गयी है। उनको लगभग 101000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है। उसका कोई अभिभावक नहीं है, तो इस स्थिति में बच्चे को आवासीय की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से तकनीकी (MBA, MCA, B.TECH) की पढ़ाई कर रहे बच्चों को लैपटॉप या टेबलेट भी प्रदान किया जाएगा।

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योजना की पात्रता (Eligibility of Chief Minister Child Service Scheme)

  • इसके लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • जो बच्चे कोविड-19 के कारण अपने दोनों माता-पिता को खो चुके है।
  • अपने लीगल गार्डियन को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण खोने वाले बच्चे भी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
  • वह बच्चे, जिन्होंने अपने आय अर्जित करने वाले अभिभावक को कोविड-19 के कारण खो दिया है।
  • जिन बच्चो के माता-पिता में से कोई एक ही जीवित था और उनकी मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई हो।
  • बच्चे की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • एक परिवार के ऐसे बच्चे (जैविक एवं कानूनी रूप से गोद लिए गए) इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
  • वर्तमान में जीवित माता ,पिता की आय 2,00,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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दस्तावेज (Chief Minister Child Service Scheme 2021 Documents)

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण

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योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन (Chief Minister Child Service Scheme Online Application)

जो योजना के पात्र हैं और UP मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है।

  • सर्वप्रथम आपको शहरी क्षेत्र के जिला बाल संरक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम विकास पंचायत अधिकारी कार्यालय में जाना होगा। यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते है, तो लेखपाल, तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा।
  • वहां जाने के बाद आपको मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के आवेदन पत्र की मांग करनी होगी। इसके लिए आपको कार्यालय से इस योजना का आवेदन पत्र (फॉर्म) प्राप्त होगा।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी । जैसे कि- आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि आपको ध्यान पूर्वक भरनी होगी।
  • इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • अब आपको इस आवेदन पत्र को कार्यालय में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार से आप यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
  • जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति द्वारा पात्र बच्चों को चिन्हित करने के बाद 15 दिन के अंदर आने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।
  • इस योजना के तहत माता पिता की मृत्यु के केवल 2 वर्ष के भीतर ही आवेदन किया जा सकता है।
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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