डेथ सर्टिफिकेट या मृत्यु प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है। भारत में अब डेथ सर्टिफिकेट को बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। देश के प्रत्येक नागरिक की मृत्यु होने के पश्चात उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा बनवाया जाता है। डेथ सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से बनवा सकते है। हालाँकि अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवानें के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगानें पड़ते थे। जिससे देश के नागरिकों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि लोगो को इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करनें के लिए अलग से खर्चा अर्थात घूस भी देनी पड़ती थी। इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए अब डेथ सर्टिफिकेट या मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कर दिया गया है। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से डेथ सर्टिफिकेट से जुड़ी तमाम सारी जानकारी साझा करने जा रहे है। जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे प्राप्त करे ? इसे बनवानें के लिए किन-किन दस्तावेजों को जरुरत पड़ती है और डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करे आदि।
EWS सर्टिफिकेट क्या होता है | फुल फॉर्म | पात्रता | दस्तावेज | ऑनलाइन अप्लाई
डेथ सर्टिफिकेट क्या होता है (What is a Death Certificate?)
विषयसूची
डेथ सर्टिफिकेट एक सरकारी डाक्यूमेंट्स होता है, जो कि मृतक व्यक्ति के पारिवारिक सदस्यों को जारी किया जाता है। इस सर्टिफिकेट में मृतक व्यक्ति की डेथ का कारण, उनकी मृत्यु की तारीख आदि कई तरह की जानकारियां शामिल होती है। डेथ सर्टिफिकेट भारत में निवास करने वाले सभी धर्मों के नागरिकों को बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से मृतक व्यक्ति की सम्पत्ति को नामित व्यक्ति को सौंपी जा सकती है। इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट इंश्योरेंस क्लेम करनें के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस सर्टिफिकेट के बिना आप किसी भी कंडीशन में बीमा का क्लेम नहीं प्राप्त कर सकते।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि किसी मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र 21 दिन के अंदर बनवाना होता है। यदि किसी करणवश आप यह सर्टिफिकेट 21 दिनों के अन्दर नही बनवा पाए है, तो इसके बाद उन्हें पेनाल्टी भरनी पड़ती है। डेथ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मृतक के पारिवारिक जनों को एक निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। हालाँकि यह शुल्क देश के सभी राज्यों में अलग-अलग होता है।
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मृत्यु का पंजीकरण कौन कर सकता है (Who can Register for Death)
किसी व्यक्ति की मृत्यु को मृत्यु की तारीख से 21 दिनों के भीतर पंजीकृत करना होता है। उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर्ज करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिम्मेदार है-
- यदि घर में मृत्यु हो जाती है, तो परिवार का मुखिया संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में मृत्यु दर्ज कराने का पात्र होता है।
- यदि मृत्यु अस्पताल में होती है, तो चिकित्सा संस्थान द्वारा अधिकृत व्यक्ति संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में मृत्यु को दर्ज करने/पंजीकरण करने के लिए जिम्मेदार होता है।
- जेल में मृत्यु होने पर जेल प्रभारी संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में मृत्यु दर्ज करा सकते हैं।
- यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर मृत्यु होती है तो स्थानीय पुलिस प्रभारी या गांव का मुखिया मौत दर्ज कर सकता है।
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डेथ सर्टिफिकेट बनवानें हेतु आवश्यक दस्तावेज (Death Certificate Obtaining Required Documents)
- आवेदक को मृतक का पारिवारिक सदस्य या नजदीकी रिश्तेदार होना आवश्यक है
- मृतक का राशन कार्ड
- मृतक का आधार कार्ड
- मृतक का पहचान पत्र
- आवेदन पत्र
- शपथ पत्र
- मृतक के पासपोर्ट साइज फोटो
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डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कैसे करे (Death Certificate Online Apply Process)
डेथ सर्टिफिकेट ( Mrityu Praman Patra) ऑनलाइन प्राप्त करनें के लिए आपको यहाँ बताये जा रहे स्टेप्स को फॉलो करना होगा, यह स्टेप्स इस प्रकार है-
- पहले आपको विभाग की अधिकारिक वेबसाइट https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/login पर जाना होगा।
- अब आपके सामनें होम पेज खुलेगा, यहाँ आपको सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए आपको Sign Up का आप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म में आपसे पूछी गयी जानकारियों को दर्ज कर Register पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी मेल आईडी पर एक लिंक भेजा जायेगा और साथ में आपको यूजर नेम भी सेंड किया जायेगा।
- अब आपको यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर लॉग इन करना होगा।
- लॉग इन होने पश्चात आपके सामने डैशबोर्ड खुलेगा, यहाँ आपको Death सेक्शन में Add Death Registration के आप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने डेथ सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन फार्म ओपन होगा। इस फॉर्म में आपको उन सभी जानकारियों का विवरण देना होगा, जो इसके पूछी गयी है। इसके पश्चात आपको Save पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके द्वारा फिल की गयी सभी जानकारियां एक नए पेज पर ओपन होंगी। जिसे आपको एक चेक कर Submit पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, जिसमें नीचे की ओर रजिस्ट्रार का पूरा एड्रेस दिया होगा, जहाँ आपको यह फॉर्म जमा करना है।
- डाउनलोड पर क्लिक कर आप यह फॉर्म आपको डाउनलोड कर सकते है। इस फॉर्म के साथ मृतक व्यक्ति का कोई भी एक आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट लगाकर 2 लोगो का डिक्लेरेशन लेना होगा और इसे रजिस्ट्रार को जमा करवाना है।
- इस प्रकार से आपका डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करना का प्रोसेस पूरा हो जायेगा।
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डेथ सर्टिफिकेट का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करे (Death Certificate Status Check Online)
- डेथ सर्टिफिकेट का स्टेटस ऑनलाइन चेक करनें के लिए आपको https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/login पर जाना होगा।
- होम पेज ओपन होनें पर आपको कार्नर में User login का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा।
- अब स्क्रीन पर आपको Status of application सेक्शन के नीचे 2 ऑप्शन दिखेंगे। इसमें से आपको Reported death के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब स्क्रीन पर Reference Number के सामने एक खाली बॉक्स दिखेगा। इस बॉक्स में आपको डेट सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर/ एप्लीकेशन नंबर अथवा रेफरेंस नंबर इंटर करनें के पश्चात Search पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामनें डेथ सर्टिफिकेट का स्टेटस दिख जायेगा, इससे आपको यह जानकारी मिल जाएगी आपके द्वारा अप्लाई किये डेथ सर्टिफिकेट पर कार्यवाही जारी है या नही ।
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मृत्यु प्रमाणपत्र के आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे और फॉर्म डाउनलोड करे।
मृत्यु प्रमाण पत्र का स्टेटस पता करने के लिए आपको अधिकारी वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद “Status of application” पर क्लिक करना होगा और आपको डेथ रजिस्ट्रेशन की स्तिथि की जानकारी मिल जाएगी।
डेथ सर्टिफिकेट पहले आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा, दिल्ली डेथ सर्टिफिकेट फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें।
डेथ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बनवाना अब बहुत आसान हो गया है आपको बस विभाग की अधिकारिक वेबसाइट [https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/login] पर जाना है हुए निर्देशों के अनुसार साडी जानकारी देनी है अधिक जानकारी के लिए हमारा यह लेख पढ़े।