एनजीओ क्या है | कैसे काम करता है | एनजीओ कैसे रजिस्टर करे?

भारत एक विकासशील देश है जिसका मतलब है हमारे देश के इकोनॉमी और आय का बड़ा हिस्सा कुछ लोगो के पास है। जिसके चलते जो व्यक्ति निर्धन है वो बहुत ही ज्यादा निर्धन है जिसके चलते वो दो वक्त का खाना, कपड़े, चप्पल भी खरीदने में सक्षम नहीं होते। अगर कभी इन लोगो पर कोई भारी परेशानी आती है तो यह लोग चाहते है कि कोई एनजीओ इनकी सहायता करे और इनकी स्थिति को सुधारे। यह सब पढ़ कर आप यह सोच रहे होंगे कि यह NGO क्या होता है, कैसे काम करती है और एक एनजीओ के पास पैसा कहा से आता है लोगो की सहायता करने का, साथ ही साथ आप एनजीओ किस प्रकार खोल सकते है उससे जुड़े हुए सभी सवाल का जवाब हम इस आर्टिकल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

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एनजीओ क्या है?

एनजीओ का इंग्लिश में कहते है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हिंदी में कह सकते है गैर सरकारी संगठन। आपको नाम से ही मालूम चल रहा होगा कि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता होगा क्योंकि यह गैर सरकारी है, एनजीओ एक संगठन की या किसी संस्था का समूह होता है जो अपना समय और पैसा किसी भी प्रकार के जनकल्याण के कार्य में लगता है। जैसे गरीबों को रहने के लिए घर मुहैया कराना, दो वक्त का खाना देना, बच्चो को प्राथमिक शिक्षा देना, निर्धन और आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने आस पास के पर्यावरण के लिए अच्छी और नई नई पहल करना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाना जैसे और भी जनकल्याण कार्य एक एनजीओ की सहायता से की जा सकते है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एनजीओ, यह संगठन एक गैर-सरकारी संगठन होते हैं जिसमे सरकार का किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होता।

NGO का फुल फॉर्म

NGO का फुल फॉर्म “Non-Government Organization” होता है मतलब अशासकीय संस्था या गैर सरकारी संस्था।

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एनजीओ कैसे काम करता है?

अब आप यह सोचते होंगे कि कोई एनजीओ किस प्रकार से अपना काम करते हैं? तो हम आपको बता दे एनजीओ लोगो का समूह होता है। आपके लोगो का ग्रुप तब ही एनजीओ कहलाएगा जब आपके समूह में 7 लोग या 7 लोग से ज्यादा व्यक्ति हो।

एनजीओ कभी ही इसलिए नही खोला जाता हैं कि आप एनजीओ खोल कर पैसा कमा सकते हैं एनजीओ खोलने के पीछे का सिर्फ एक मकसद होता है वो है देश और देश में रहने वाले लोगो की सेवा करना। एनजीओ मुख्य तौर हमेशा वो पहला समूह होता जो देश में किसी भी परेशानी में सबसे पहले सहायता के लिए नजर आता है।

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एनजीओ शुरू करने वाले लोगो का समूह किसी भी प्रकार की समाज सेवा अपने एनजीओ के द्वारा कर सकते है चाहे फिर वो एसिड अटैक सरवाइवर हो या ओल्ड एज लोग जिनको घर से निकाल दिया जाता है। किसी किसी एनजीओ में एनजीओ कुछ लोग को रोजगार पर भी रख लेता हैं।

आपकों बिना एनजीओ को रजिस्टर किए बिना भी समाज सेवा कर सकते है पर गवर्नमेंट का मानना यह है कि आपको अपने एनजीओ को रिजिस्टर करा लेना चाहिए जो आपको टैक्स से भी छूट प्रदान करता है।

एनजीओ को रजिस्टर करने से आपको कुछ और फायदे होते है जैसे कभी कभी आपको सरकार भी थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता प्रदान कर देती है।

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आपको शायद यह बात पता नही होगी कि हमारे देश इस समय लगभग कि 3.2 मिलियन रजिस्टर्ड NGO इस समय एक्टिव है और अपना कार्य कर रही है। आपको बता दे कि भारत में लगभग सभी एनजीओ सेंट्रल सोसाइटीज एक्ट में द्वारा काम करते है लेकिन राजस्थान राज्य में मौजूद सभी एनजीओ राजस्थान सोसाइटीज एक्ट के अनुसार काम करती है।

एनजीओ को रजिस्टर कैसे करे?

अगर आपको हमारे देश में अपने NGO को रजिस्टर करना है तो आप 3 एक्ट के अन्तर्गत अपने एनजीओ को रजिस्टर कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस एक्ट के अनुसार अपने एनजीओ को रजिस्टर करना चाहते हो। चलिए हम आपको बताते है इन तीनों में एक्ट में अलग बात क्या है और आप कैसे फैसला करेंगे कि आप किस एक्ट के अन्तर्गत अपने एनजीओ को रजिस्टर कराएंगे।

ट्रस्ट एक्ट क्या है | Trust Act kya hai?

वैसे तो देश के हर राज्य में ट्रस्ट एक्ट के अनुसार रजिस्टर करने के अलग अलग नियम हो सकते है लेकिन हम इस एक्ट के महत्वपूर्ण चीजे बताने की कोशिश करेंगे। जिसके अंदर आपके एनजीओ को रजिस्टर होने के लिए आपके एनजीओ के अंदर दो ट्रस्टेस होने बेहद जरूरी है। जिसके बाद आपको अपने एनजीओ को चैरिटी कमिश्नर और रजिस्टर के कार्यालय में जाकर रजिस्टर करने के लिए आवेदन करना होगा। इस ट्रस्ट एक्ट के द्वारा एनजीओ को रजिस्टर करने के लिए आपको डीड डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी।

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सोसाइटी एक्ट | Society Act

यह सोसाइटी एक्ट मुख्यतौर पर जो एनजीओ महाराष्ट्र राज्य में शुरू होते है वो एनजीओ ही इस एक्ट के अन्तर्गत अपने एनजीओ को रिजिस्टर करते है।

इस एक्ट के अन्तर्गत अपने एनजीओ को रिजिस्टर करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इस एक्ट के अन्तर्गत अपने एनजीओ को रिजिस्टर करने के लिए आपके एनजीओ में 7 सदस्य होने ही चाहिए।

Companies Act

इस एक्ट के अन्तर्गत मुख्य तौर पर मल्टी बिलियन कंपनी अपने नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइज को इस एक्ट के रजिस्टर करती हैं। इस एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर करने के लिए आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंट होने चाहिए।

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सारांश

हमने इस आर्टिकल में आपको बताया है कि एनजीओ क्या है, एनजीओ किस प्रकार काम करते है, आप अपने एनजीओ को किस प्रकार रजिस्टर कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हमने इन सब से जुड़ी जानकारी इस आर्टिकल के द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश की हैं।अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते है हमारे आर्टिकल के नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में।

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