भारत का संविधान देश के नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार देता है जो उनके मूल अधिकार हैं और इन अधिकारों का हनन या किसी देशवासी इन अधिकारों से वंचित रखना अपराध की श्रेणी में आता है । भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जिस के तीसरे भाग के अनुच्छेद 13 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है।
भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को जय मूल अधिकार प्रदान करता है पहले इन मूल अधिकारों की संख्या 7 थी लेकिन बाद में 44 में संविधान अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया।
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300-A द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
भारतीय नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्राप्त है।
विषयसूची
- समानता का अधिकार ( अनुच्छेद – 14 से 18 तक )
- स्वतंत्रता का अधिकार ( अनुच्छेद – 19 से 22 तक )
- शोषण के विरुद्ध अधिकार ( अनुच्छेद – 23 से 24 तक )
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ( अनुच्छेद – 25 से 28 तक )
- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद – 29 से 30 तक )
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार ( अनुच्छेद 32 )
समानता का अधिकार
कानून के समक्ष समानता : भारतोय कानून सभी के लिए सामान है किसी भी देशवासी का उसकी जाती, धर्म या लिंग के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जायेगा।
समान कानूनी संरक्षण : भारतीय संविधान भारत के नागरिको की सुरक्षा सामान रूप से करने को कहता है।
जाति लिंग, धर्म, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से भारत का संविधान हमारी रक्षा करता है।
नदी, तालाबों और कुओं स्नानागार, होटल, दुकानों एवं सभी सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश में समानता का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है।
भारतीय संविधान ने देश से छुआछूत और उपाधियों का भी अंत हुवा।
स्वतंत्रता का अधिकार
भारत का संविधान देशवाशियों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है जो निम्न लिखित है।
- प्राइवेसी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार: कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की निजी सम्पति या निजता में दखल नहीं दे सकता।
- अभिव्यक्ति और भाषण का अधिकार, देशवाशियों को अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है।
- शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने और जमा होने का अधिकार।
- भारत में कहीं भी आने-जाने और बसने का अधिकार।
- कोई भी संवैधानिक कार्य चुनने और व्यापार करने का अधिकार।
- आपराधिक मामलों में अपने आप को निर्दोष साबित करने का अधिकार।
- अपने जीवन की रक्षा का अधिकार।
- शिक्षा का अधिकार।
- अभियुक्तों या कैदियों के अधिकार।
शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार
- दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार।
- खतरनाक और जोखिम वाले गर्मियों में बच्चों की मजदूरी पर रोक के अधिकार।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- प्रार्थना और आस्था की आजादी।
- धार्मिक मामलों में प्रबंधन।
- किसी भी धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता।
- शिक्षा संस्थानों की धार्मिक कार्यक्रमों और उपासना में सम्मिलित होने का अधिकार।
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार
- अल्पसंख्यकों या स्थानीय भाषा संस्कृति के संरक्षण कार्यकाल।
- अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकारों के संरक्षण को लागू कराने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार।