UP Viklang Pension Scheme 2022
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सरकार देश के दिव्यांग नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य के दिव्यांग नागरिकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति माह 1000 रुपये प्रदान किया जाएगा। इस राशि से राज्य के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं और इस योजना के में आवेदन करने के लिए लाभार्थी का नाम बीपीएल सूची में होना आवश्यक है। राज्य के सभी नागरिक जो इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत पेंशन पाने के लिए लाभार्थी को 40% विकलांग होना चाहिए। यूपी विकलांग पेंशन योजना 2022 क्या है ? इससे जुड़ी सभी जानकारियां आपको यहाँ विधिवत रूप से प्रदान की जा रही है|
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना क्या है?
यूपी दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य (UP Viklang Pension Scheme Purpose)
जैसा कि आप जानते हैं, कि शारीरिक रूप से विकलांग किसी भी तरह का कार्य करने में असमर्थ होते है और पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर होते है। इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस स्कीम शुरूआत की गयी है। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार विकलांग लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए प्रति माह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्ति अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे। विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाए ताकि वे किसी पर बोझ न बनें।
यूपी विकलांग पेंशन योजना के लाभ (UP Viklang Pension Scheme Benefits)
- इस स्कीम का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के सभी विकलांग लोगों को दिया जाएगा।
- राज्य के विकलांग व्यक्तियों को 1000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- उत्तर प्रदेश में विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सभी विकलांग व्यक्तियों को शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन आवेदन पत्र भरने के बाद ही 1000 रुपये मिलेंगे।
- राज्य सरकार ने विकलांग लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की है।
- 40% विकलांग आवेदकों को सरकार 1000/- प्रतिमाह प्रदान करेगी।
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए विकलांग व्यक्तियों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- इस योजना के तहत, सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी, इसलिए आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
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यूपी विकलांग पेंशन योजना पात्रता (UP Viklang Pension Scheme Eligibility)
- आवेदक उत्तर प्रदेश (UP) का स्थायी निवासी (Permanent Resident) होना चाहिए।
- इस स्कीम का लाभ प्राप्त करनें के लिए विकलांग व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक 40% विकलांग होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसके शरीर में 40% से कम शारीरिक अक्षमता नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदक की पारिवारिक आय 1000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि कोई विकलांग व्यक्ति किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- यदि विकलांग व्यक्ति तिपहिया या चौपहिया वाहन का मालिक है या कोई वाहन इस पेंशन के लिए पात्र नहीं है।
- किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे विकलांग लोग उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं हैं।
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यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज (UP Viklang Pension Scheme Documents)
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- पते का सबूत
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की प्रमाणित प्रति
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
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यूपी विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (UP Viklang Pension Scheme Online Apply)
इस योजना के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है:-
- सबसे पहले आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर जाना होगा।
- अब इसके बाद होम पेज पर “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन” लिंक पर क्लिक करें।
- आपको “दिव्यांग पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा । आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगी । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें दी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज पर Application Form खुल जायेगा ।
- आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण , बैंक विवरण , आय विवरण , विकलांगता का विवरण आदि भरनी होगी ।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना होगा । इस तरह आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा
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