राज्यसभा सांसद कैसे बनते हैं | चुनाव प्रक्रिया | आयु | कार्यकाल | पूरी जानकारी


How to become a Rajya Sabha MP – राज्य सभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्सभी कहा जाता है| जिसकी घोषणा सभापीठ द्वारा सभा में 23 अगस्त, 1954 को की गई थी। राज्यसभा राज्यों की परिषद् है, जिसके माध्यम से संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में आनुपातिक पद्धति के अनुसार ‘एकल संक्रमणीय मत प्रणाली’ का प्रयोग किया जाता है। राज्यसभा का सदस्य भी उतना ही अहम होता है, जितना कि लोकसभा का होता है| राज्यसभा सांसद कैसे बनते हैं, आयु, चुनाव प्रक्रिया और कार्यकाल के बारें में आपको यहाँ विस्तार से जानकारी दे रहे है|

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राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया (Rajya Sabha Election Process)

भारतीय संविधान के अनुसार भारत में बहुदलीय शासन पद्धति है। यहां पर अनेक राष्ट्रीय और प्रांतीय पार्टियां हैं, जो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय संसद का चुनाव दो पद्धतियों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत जनता द्वारा सरकार का चुनाव किया जाता है। वह लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें जनता सरकार का चयन करनें हेतु मतदान करती है। जिसके पश्चात मतदान में जीतने वाली पार्टी सरकार का गठन करती है।

दूसरा चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह प्रक्रिया राज्यसभा के चुनाव में अपनायी जाती है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन कभी भी भंग नहीं होता है। यहां पर सदस्यों का चुनाव अलग- अलग अंतराल पर होता है। राज्यसभा के सदस्य कभी भी एक साथ अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते हैं, इसलिये राज्यसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव से बिल्कुल भिन्न होता है।

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राज्यसभा का स्वरूप (Rajya Sabha Form)

राज्यसभा में सदस्यों की निर्धारित संख्या का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है| संविधान के मुताबिक राज्यों और संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या 238  और राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत किये जानें वाले प्रतिनिधियों की संख्या 12 हैं। अनुच्छेद 84 के अंतर्गत भारत का नागरिक होने के अलावा राज्‍यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। संविधान के अनुच्छेद 102 में दिवालिया और कुछ अन्य वर्ग के लोगों को राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। जन प्रतिनिधित्व क़ानून की धारा 154 के अनुसार राज्‍यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।

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राज्यसभा के सांसद कैसे बनते हैं (How To Become Rajya Sabha MP)

आपको बता दें, कि राज्यसभा के लिए होनें वाले इलेक्शन में सिर्फ जनता द्वारा चयनित प्रतिनिधि अर्थात विधायक ही मतदान कर सकते है| दूसरे शब्दों में, राज्य सभा चुनाव में किसी आम नागरिक को मतदान का अधिकार नहीं है|  राज्यसभा में पहुंचने के लिए कुल विधायकों की संख्या को जितने सदस्य चुने जाने हैं, उनमें एक जोड़कर विभाजित किया है।

इसे ऐसे समझिए

पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझने के लिए उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधायक हैं, और यहां से 11 राज्सयभा सदस्यों का चुनाव होना है, तो प्रत्येक  सदस्य को कितने विधायकों का वोट चाहिए ? इस बात को तय करनें के लिए विधायकों की कुल संख्या 403 को 12 से विभाजित कर दिया जाता है| विभाजित करनें के पश्चात   यानी 33 और इसमें 1 जोड़ दिया जाता है, और यह संक्या 34 हो जाती है|  इसका अर्थ यह कि उत्तर प्रदेश से किसी भी सदस्य को राज्यसभा पहुंचने के लिए कम से कम 34 वोटों की आवश्यकता होगी।

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प्राथमिकता वोट का रोल (Roll Of Priority Vote)

सभी विधायको को प्राथमिकता के अनुसार ही मतदान करना होता है| जैसे कि कुल उम्मीदवारों की संख्या 12 है, तो इसके लिए सभी विधायकों को यह बताना होगा, कि वह पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर किसे प्राथमिकता दे रहे है, और इसी तरह सभी 12 उम्मीदवारों के लिए अपनी प्राथमिकता बतानी होगी। इस प्रकार से जिस उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता के आधार 34 वोट प्राप्त जो जाते है, वह उम्मीदवार जीत जाता है|

भारत में राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभाके सदस्य छह साल के लिए चुने जाते हैं। सभी सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक दो वर्ष में पूरा हो जाता है। इस तरह हर दो वर्ष में राज्यसभा में 1/3 (एक तिहाई) नए सदस्य आते हैं, जिसके कारण यह सदन कभी भंग नहीं होता है। राज्य सभा सांसद कैसे बनते है, इसके बारे में आपको यहाँ जानकारी प्रदान की गयी है|

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