वैश्विक महामारी कोरोना के कारण मरनें वाले लोगो का आकड़ा वास्तव में पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है| हालाँकि वर्तमान समय में कोरोना का प्रभाव काफी कम हुआ है परन्तु पूरी तरह से समाप्त नही हुआ है| ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार नें कोविड से मरनें वाले लोगो के परिवार वालों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है| केंद्र सरकार के मुताबिक, कोरोना वायरस से जान गवानें वाले लोगों के परिवार को पचास हजार (50,000 रुपये) डिजास्टर रिस्पांस फण्ड (SDRF) से दी जाएगी। सरकार द्वारा इसके लिए जारी की गयी गाइडलाइन और कोरोना मृतक के परिवारवालों को 50 हजार रुपये का मुआवजा कैसे मिलेगा और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारें में आपको यहाँ पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है|
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कोविड मृत्यु मुआवजा (Covid Death Compensation in Hindi)
विषयसूची
दरअसल कोरोना में मरनें वाले लोगो के पारिवारिकजनों को मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई महीनों से सुनवाई चल रही थी और आखिर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह साफ़ हो गया है, कि कोरोना मृतक के परिवारवालों को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जायेगा|
हालाँकि सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले याचिका दाखिल की गयी थी, जिसमें कहा गया था कि कोविड से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए क्योंकि नियमों के अनुसार प्राकृतिक आपदा (Natural Calamity) से मरने वालों की फैमिली को 4 लाख का मुआवजा प्राप्त होता है| परन्तु केंद्र सरकार ने कोरोना से मरनें वाले लोगों के आकड़े को देखते हुए मुआवजा देने से इनकार कर दिया था|
हालाँकि इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार नें कहा था, कि कोरोना से मरनें वाले लोगो की तादात काफी अधिक है और इतनी अधिक संख्या में मुवावजा देने से सरकार को भारी नुकसान होगा| आखिर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रंबधन प्राधिकरण अर्थात एनडीआरएफ ने स्पष्ट किया, कि कोरोना मृतक के परिवारवालों को 50 हजार रुपये अनुग्रह राशि दी जाएगी|
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डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए अलग गाइडलाइन (Separate Guideline for Death Registration)
केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया है, कि कोरोना वायरस से जान गवानें वाले लोगो के मृत्यु के पंजीकरण अर्थात डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइंस अलग से जारी की जा चुकी हैं| लोगो को मुवावजे के रूप में मिलनें वाली धनराशि का पेमेंट गाइडलाइंस के अंतर्गत जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले में किया जाएगा।
यदि इस सम्बन्ध में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसका निर्णय जिला स्तर पर गठित शिकायत समिति द्वारा किया जायेगा| डिस्ट्रिक लेवल पर गठित शिकायत समिति में अतिरिक्त जिला अधिकारी (DM), मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) और एक विशेषज्ञ के अलावा जिले में स्थित मेडिकल कालेज के मेडिसिन विभाग (Medicine Department) के प्रमुख शामिल होंगे।
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सरकार द्वारा बनायीं गयी गाइडलाइन (Guidelines Made by Government)
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह स्पष्ट किया है, कि यह गाइडलाइंस पूरे कोरोना काल के दौरान लागू रहेंगी। दुसरे शब्दों में, अभी तक कोविड से जान गवानें वालो के साथ-साथ भविष्य में कोरोना से मरनें वाले लोगो की फैमिली को इस गाइडलाइन के अनुसार अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी बताया, कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) और आइसीएमआर (ICMR) द्वारा कोरोना से मरनें वाले लोगो के मामले में ऑफिशियल डाक्यूमेंट्स जारी करनें के निर्देश जारी कर दिया है| गाइडलाइन के मुताबिक, इसमें सिर्फ उन्ही लोगो को शामिल किया जायेगा, जिनमें कोरोना से संक्रमित होनें वाले लोगो की पुष्टि आरटी-पीसीआर (RT-PCR Test), मालीक्यूलर (Molecular) या रैपिड-एंटीजन (Rapid-Antigen) के माध्यम से हुई है|
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कोविड मृत्यु मुआवजा के लिए आवेदन प्रक्रिया (Application Process for Covid Death Compensation)
कोविड से मरनें वाले लोगो के फैमिली मेम्बर को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि राज्य आपदा राहत कोष द्वारा संबंधित परिवार के सदस्य के डायरेक्ट बैंक खाते में भेजी जाएगी, हालंकि इसके लिए उनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना आवश्यक है| आपको बता दें, कि यह गाइडलाइंस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथारिटी (एनडीएमए) की ओर से तैयार की गयी है|
मुवावजे की राशि राज्य सरकारों के अधीनस्थ कार्य करनें वाली एसडीआरएफ द्वारा दी जाएगी| इसके लिए मृतक से सम्बंधित पारिवारिक जन को डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस में आपली करना होगा| हालाँकि मुवावजे की धनराशि प्राप्त करनें के लिए राज्य सरकार द्वारा एक फॉर्म जारी किया जायेगा और इस फॉर्म में सभी दस्तावेज संलग्न करनें के पश्चात जिलाधिकारी के पास जमा कराना होगा। फॉर्म जमा होनें के पश्चात अनुग्रह राशि का भुगतान 30 दिनों के अन्दर कर दिया जायेगा|
कोविड मृत्यु मुआवजा के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे (Covid Death Compensation Online Application Process)
1. आवेदक को सबसे पहले अपने ब्राउज़र में https://rahat.up.nic.in/ ओपन करना होगा |
2. अब आपके सामनें Home Page ओपन होगा, जहाँ “कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजन को रु0 50,000/- की अनुग्रह सहायता” के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
3. अब एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ आपको ‘आवेदन भरे’ के आप्शन पर क्लिक करना होगा |
4. अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, जिसमें पूछी गयी जानकारी जैसे – आवेदक का मोबाइल नंबर*, मृतक व्यक्ति का विवरण, मृतक का नाम *, लिंग *, मृतक के पिता / पति का नाम *, कोविड पॉजिटिव होने की दिनांक *, क्षेत्र का प्रकार (ग्रामीण/शहरी)*. जनपद, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, पता आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी |
5. इसके पश्चात ‘आधार कार्ड के द्वारा सत्यापन’ ( आवेदक का आधार कार्ड ) किया जायेगा |
6. फॉर्म के अगले भाग में ‘आवेदक के बैंक खाते एवं अन्य विवरण’ से सम्बंधित जानकारी दर्ज करनी होगी |
7. इसके पश्चात आपको “आवश्यक संलग्नक अपलोड करें” |
8. सबसे अंत में घोषणा पत्र में टिक लगाकर, कैप्चा कोड दर्ज कर “ड्राफ्ट सुरक्षित करे” के आप्शन पर क्लिक करे |
9. इस तरह से आपकी कोविड मृत्यु मुआवजा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी |
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