प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2021, कैसे करे ऑनलाइन आवेदन?

भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा भारत की अधिकांश आबादी कृषि कार्यो पर ही निर्भर रहती है । केंद्र सरकार हमेशा से ही किसानो की आय को बढ़ाने तथा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए समय- समय पर योजनाओ का आरम्भ करती आयी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानो के लिए नई योजना शुरू की है। जिसका नाम PM किसान ट्रैक्टर योजना 2021 है । इस योजना के अन्तर्गत भारत के किसी भी राज्य में किसान सब्सिडी में ट्रैक्टर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कृषि करने के लिए किसानो को फसल एवं खेती करने के लिए उपकरणों को खरीदने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते है। वह किसान जिनके पास ट्रैक्टर होता है, उन्हें खेती करने में बहुत आसानी होती है तथा जिन किसानो के पास ट्रैक्टर नहीं होता उन्हें खेती करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सभी किसानो के लिए ट्रैक्टर खरीद पाना आसान नहीं होता। इस के योजना के अंतर्गत किसानो को उनकी श्रेणी के अनुसार नया ट्रैक्टर खरीदने पर 20 से 50 %की सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी।

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PM किसान ट्रैक्टर योजनाक्या है? (What is PM Kisan Tractor Scheme)

भारत में किसानों की प्रति हेक्टेयर पैदावार बहुत कम है। हलाकि भारत एक कृषि प्रधान देश है आज के समय में खेती के लगभग सभी काम ट्रैक्टर की मदद से किये जाते है। लेकिन भारत में कई किसान ऐसे भी हैं, जिनके पास आर्थिक तंगी के चलते हुए उनके पास ट्रैक्टर नहीं है। ऐसी स्थिति में वे ट्रैक्टर किराए पर लेते हैं या बैलों की मदद से खेती करते हैं। जो किसान आर्थिक रूप से कमजोर बिना सब्सिडी के ट्रेक्टर खरीद नहीं सकते, ऐसे में केंद्र सरकार किसानों की मदद के लिए PM किसान ट्रैक्टर योजनालेकर आई है। इस योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर मुहैया कराया जायगा।

केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानो की आर्थिक स्तिथि में सुधार लाने लिए समय समय पर योजनाओ को आरंभ किया जाता है। इस योजना को मोदी जी द्वारा “किसान ट्रेक्टर योजना” की शुरुवात की है ताकि हमारे देश के किसानो की आय वृद्धि लाना और किसानो को प्रोस्ताहित करना यही केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश है। इस योजना से किसान को खेती करने में बहुत राहत मिलेगी। उनकी आर्थिक स्तिथि में सुधार होगा। इस योजना का लाभ देश के सभी किसान ले सकेंगे।

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प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के मुख्य तथ्य (Key facts of Prime Minister Kisan Tractor Scheme)

योजना का नामपीएम किसान ट्रेक्टर योजना
शुरुआत की गईकेंद्र सरकार द्वारा
विभागकृषि विभाग
साल2021
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन
लाभार्थीदेश के किसानो के लिए
उद्देश्यकिसानों को ट्रेक्टर खरीद के लिए
सब्सिडी प्रदान करना

पीएम किसान ट्रेक्टर योजना के लाभ (Benefits of PM Kisan Tractor Scheme)

  • इस योजना का लाभ देश के सभी किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं।
  • इस योजना का लाभ उठाने वाले किसान किसी भी अन्य कृषि यंत्र सम्बन्धित योजना से जुड़ा हुआ नही होना चाहिए।
  • देश कि महिला किसानों को PM Kisan Tractor Yojna के अनुसार केंद्र सरकार अधिक लाभ प्रदान करेगा।
  • पीएम किसान ट्रेक्टर योजना का लाभ परिवार के केवल एक व्यक्ति को ही मिल पायेगा।
  • योजना के तहत किसान को ट्रेक्टर खरीदने पर 20% से 50% तक का सब्सिडी मिलने वाला है।
  • लाभार्थियों को इस स्कीम का रुपया डीबीटी द्वारा बैंक खाते में जमा करवा दिया जाता है। किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया से इसके लिए आवेदन कर सकेगा।
  • आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसान ट्रेक्टर खरीद सकता है।
  • इस योजना के अंतर्गत किसानों को नया ट्रेक्टर खरीदने के लिए लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी है।

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पीएम किसान ट्रेक्टर योजना की पात्रता (Eligibility of PM Kisan Tractor Scheme)

  • पीएम किसान ट्रेक्टर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को भारतीय निवासी होना आवश्यक है।
  • किसान का बैंक में खाता होना आवश्यक है, जो उनके आधार कार्ड से लिंक हो।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके आप खुद की कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • आवेदन के पहले 7 वर्षों के लिए, आवेदक को सरकारी योजनाओं, केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

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प्रधानमंत्री किसान ट्रेक्टर योजना के दस्तावेज (Documents of Prime Minister Kisan Tractor Scheme)

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पहचान प्रमाण पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड)
  • बैंक की पासबुक
  • कृषि भूमि के दस्तावेज
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

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PM किसान ट्रेक्टर योजना का उद्देश्य (Objective of PM Kisan Tractor Scheme)

  • राज्य के किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा PM Kisan Tractor Yojna को आरम्भ किया गया है।
  • किसानो को खेती करने में नई तकनीकों व उपकरणों का इस्तेमाल कर सकेंगे।
  • केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार किसानों को अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है।
  • वह किसान सभी योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे जो सब्सिडी दरों पर ट्रैक्टर को खरीद कर अपने कृषि कार्य को पूरा कर करना चाहते है।
  • किसानों को देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत होगी।
  • सरकार द्वारा सब्सिडी पर मिलने वाली धन राशि सीधे आवेदकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। इससे किसानो की अच्छी फसलों के उत्पादन व बिक्री करके बेहतर आय अर्जित कर पायंगे।

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किसान ट्रैक्टर योजना ऑनलाइन आवेदन (kisan tractor scheme online application)

अगर आप ट्रेक्टर योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको ऊपर दी गयी पात्रता को पूरा करना होगा अगर आप उपर्युक्त पात्रता को पूरा करते हैं, तो आप आवश्यक दस्तावेजों को अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर में स्थानांतरित करके आवेदन कर पायंगे, और निकटतम जन सेवा केंद्र इस योजना के लिए आवेदन लेगा। वहा आपको आवेदन की एक पर्ची प्राप्त होगी जोकि आपको भविष्य में आपके आवेदन की स्थिति की जांच करने की अनुमति देगा। आप नजदीकी जन सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं ।

आपको बता दे की देश के कुछ राज्य बिहार, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा दे रहे है । इन राज्यों में योजना का लाभ लेने के लिए दिए गए लिंक से माध्यम से डायरेक्ट आवेदन कर सकते है:-

राज्यडायरेक्ट लिंक से आवेदन
बिहार Online Link
गोवा Online Link
हरियाणा  Online Link
मध्य प्रदेश Online Link
महाराष्ट्र Online Link
राजस्थान Emitra Kendra

PM किसान ट्रैक्टर योजना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन (PM Kisan Tractor Scheme Offline Registration)

ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान को आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक खाते की डिटेल, मोबाइल नंबर और एक पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी । आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, पता, फोन नंबर आदि को भरें।

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उसके बाद आपसे मांगी गई सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करके इसे जन सेवा केंद्र में ही जमा कर दें। इसके अलावा वेरिफिकेशन के जरिये आपका आवेदन स्वीकृत किया जायेगा । ऑफलाइन आवेदन करने वाले राज्यों की जानकारी इस प्रकार है: –

  • चंडीगड़
  • छत्तीसगढ़
  • दादरा – नगर हवेली
  • दमन – दीउ
  • दिल्ली
  • गुजरात
  • अंडमान – निकोबार
  • आंध्र प्रदेश
  • अरुणाचल प्रदेश
  • असम
  • हिमाचल प्रदेश
  • जम्मू&कश्मीर
  • झारखंड
  • मिज़ोरम
  • नागालैंड
  • तेलंगाना
  • त्रिपुरा
  • उत्तरांचल
  • उत्तर प्रदेश
  • पश्चिम बंगाल
  • कर्नाटक
  • केरला
  • मणिपुर
  • मेघालय
  • उड़ीसा
  • पांडेचरी
  • पंजाब
  • राजस्थान
  • सिक्किम
  • तमिलनाडू

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