Vidhasabha chunav online namankan kaise kare- उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है और इसके लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा यूपी के 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान कार्यक्रम जारी कर दिया है।
उत्तर प्रदेश को भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में जाना जाता है और यह राजनीतिक रूप से बहुत अहम् है। उत्तर प्रदेश की सबसे ख़ास बात यह है, कि यहाँ पर आयोजित होने वाले सभी तरह के चुनावों पंचायत चुनाव, नगर निगम, पार्षद आदि में लोगो के अन्दर एक अलग ही उत्सुकता देखने को मिलती है।
यहाँ तक कि चुनावी माहौल में लोगो को आप अक्सर चाय की दुकानों, नुक्कड़ो पर चर्चा करते हुए देख सकते है। चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत इलेक्शन डेट जारी होनें के पश्चात प्रत्याशियों को नामांकन कराना होता है।
हालाँकि कोरोना की तीसरी लहर को मद्देनजर देखते हुए चुनाव आयोग नें नामांकन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। विधानसभा चुनाव ऑनलाइन नामांकन कैसे करे ? इससे सम्बंधित पूरी जानकारी यहाँ आपको विधिवत रूप से प्रदान की जा रही है।
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विधानसभा चुनाव में ऑनलाइन नामांकन की जानकारी (Online Nomination Inormation)
विषयसूची
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) द्वारा हाल ही में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया है।
आपकी जानकरी के लिए बता दें, कि राजनीतिक दृष्टि से इलेक्शन में अपनी एक अलग कायम रखने वाले उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव कुल 7 चरणों में संपन्न कराये जायेंगे।
इसकी शुरुआत 10 फरवरी से राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी।
दरअसल कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) को देखते हुए इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनावी कार्यक्रम (Election Program) में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गये हैं। जिसके अंतर्गत अब प्रत्याशियों (Candidate) को अब ऑनलाइन नामांकन (Online Nomination) करना होगा।
कुल मिलकर प्रत्याशियों को अब ऑनलाइन माध्यम से नामंकन करना होगा, इसके साथ ही उन्हें नामांकन के लिए अप्लिकेशन फीस का पेमेंट भी करना होगा।
प्रत्याशियों द्वारा नोमिनेशन फॉर्म जमा करनें के पश्चात उन्हें भौतिक रूप से निर्वाचित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर ऑनलाइन नामांकन की कॉपी और रसीद की एक प्रति जमा करना होगा।
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विधानसभा चुनवा के लिए ऑनलाइन नामांकन कैसे करे (Vidhansabha Election Online Nomination Process)
ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले प्रत्याशियों को चुनाव आयोग की अधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। इसके पश्चात आपको यहाँ नॉमिनेशन के लिए लिंक मिलेगा।
आपको इस लिंक पर क्लिक कर आगे की प्रक्रिया को पूरा करना होगा, जिन प्रत्याशियों के पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नही है, वह अपने नजदीकी कैफे या किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर या स्मार्टफ़ोन से नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते है।
विधानसभा चुनवा के लिए ऑनलाइन नामांकन कैसे करे? इसके बारें में यहाँ विस्तार से पढ़े –
- ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया से प्रत्याशियों को सबसे पहले अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा इसके पश्चात अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड लॉग इन करना होगा।
- अगले स्टेप में प्रत्याशी को अपना नाम, निवास और शपथ पत्र से सम्बंधित आदि की महत्वपूर्ण जानकारी देनी होगी।
- इसके बाद आपको नोमिनेशन से सम्बंधित डाक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, नामांकन फॉर्म को चेक कर सबमिट करना होगा। सबमिट करते ही आपकी नोमिनेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- अब आपको नामांकन फार्म का प्रिंट आउट निकालकर उसमें डाक्यूमेंट्स की कॉपी संलग्न कर रिटर्निंग ऑफिसर (RO) के समक्ष उपस्थित होकर जमा करना होगा। आपको इसकी रिसीविंग रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा एक रसीद के रूप में दी जाएगी।
- नामांकन फॉर्म में प्रत्याशी को अपना मोबाइल नंबर भरना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन संभव नही होगा।
- इसके अलावा प्रत्याशी का नाम वोटर लिस्ट में होने तथा चल-अचल संपत्ति की भी जानकारी देनी होगी।
- नामांकन फॉर्म के साथ शपथ पत्र (Affidavit), जाति प्रमाण पत्र का शपथ पत्र (Affidavit of Caste Certificate, Ballot Paper), मतपत्र (Ballot Paper) और निर्वाचन संबंधी दस्तावेज की भी जानकारी देनी होगी।
- प्रस्तावक के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने संबंधी जानकारी भी देनी होगी। साथ ही चल-अचल संपत्ति की भी जानकारी देनी होगी।
- नामांकन फॉर्म के साथ शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र का शपथ पत्र, मतपत्र और निर्वाचन संबंधी दस्तावेज की भी जानकारी देनी होगी।
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विधानसभा चुनाव नामांकन नई गाइडलाइन 2022 (Vidhansabha Election Nomination New Guideline 2022)
- नामांकन के दौरान उम्मीदवार सिर्फ अपने साथ 2 व्यक्तियों के साथ ही निर्वाचन अधिकारी के कक्ष तक जा सकते है।
- किसी भी प्रत्याशी या उम्मीदवार को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- कोई भी प्रत्याशी सिर्फ 2 गाड़ियों का ही प्रयोग कर सकते है ।
- नामांकन करने वाले प्रत्याशी को अपना आपराधिक इतिहास बताने के साथ ही उन्हें शपथ पत्र के साथ रिटर्निंग ऑफिसर (RO) को पत्र दाखिल करना होगा, कि वह कितने बड़े अपराधी हैं।
- नई गाइडलाइन के मुताबिक विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को अपना आपराधिक इतिहास सार्वजानिक करनें के लिए उन्हें अखबारों में बार-बार प्रकाशित करना होगा।
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ऑफलाइन नामांकन में भरे जाने वाले फॉर्म की जानकारी (Online Nomination Form)
1. | फॉर्म -2 सी | विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए |
2. | फॉर्म -2 डी | विधान परिषद में चुनाव लड़ने के लिए |
3. | प्रपत्र- 2A | लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फार्म |
4. | फॉर्म- 2 बी | राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फॉर्म |
नामांकन वापस लेने के लिए प्रपत्र (Form for Withdrawal of Enrollment)
1. | प्रपत्र -5 | उम्मीदवारी की वापसी की सूचना देने के सम्बन्ध में |
2. | प्रपत्र- 8 | चुनाव एजेंट की नियुक्ति के सम्बन्ध में |
3. | फॉर्म -18 | काउंसिल एजेंट की नियुक्ति के सम्बन्ध में |
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