भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर लगभग 60 से 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करनें के साथ ही कृषि कार्य करते है| अक्सर हम देखते है, कि किसान अपने खेतों पर काम करते समय कई बार हादसे के शिकार हो जाते है, जिसके कारण वह विकलांग और कभी-कभी तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है| ऐसी स्थिति में किसान के पारिवारिक जनों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है|
इसी प्रकार की समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार नें एक ऐसी योजना का शुभारम्भ किया है, जिसके माध्यम से कृषि कार्य करते समय दुर्घटना का शिकार होनें वाले किसानों को सरकार द्वारा 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी| उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana) है|
यदि आप भी एक किसान है, और इस योजना से सम्बंधित पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो इसके बारें में आपको यहाँ पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है, तो आईये जानते है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है, पात्रता, सहायता राशि और आवेदन कैसे करे ?
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना एक दृष्टि में
विषयसूची
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना |
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
कब लांच की गयी | सन 2020 |
किसके द्वारा लांच की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर किसान एवं बटाईदार |
सम्बंधित विभाग | कृषि एवं किसान कल्याण विभाग |
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है
Mukhyamantri Krishak Durghatna kalyan Yojna Kya Hai- इस योजना के अन्तर्गत यदि किसी किसान की खेती बाड़ी के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। U.P सरकार द्वारा कृषक के परिवार को इस मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत उन्हें 5 लाख रूपये की धनराशि की मदद दी जाएगी।
वही दुर्घटना दौरान अगर किसान शारीरिक रूप से 60% से ज्यादा विकलांग हो जाता है, तो योजना के तहत किसान को 2.5 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।किसानो के लिए सरकार द्वारा इस योजना का शुभारम्भ किया गया है|
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कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों एवं गरीबों की मदद करने के लिए एक योजना शुरू की गयी थी, जिसका नाम ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना’ था| हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नें इस योजना का नाम संशोधित कर ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ कर दिया गया है| इसके साथ ही नियम और सुविधाओं में भी बदलाव किया गया है| नई योजना में किसान और उसकी पत्नी, पुत्र-पुत्री, पौत्र व पौत्री के साथ ही बटाईदार भी पात्र होगा।
सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 2.38 करोड़ किसानों को लाभान्वित करनें का लक्ष्य निर्धारित किया गया है|
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में शामिल दुर्घटनायें
- योजना के तहत आंधी तूफान आने से, पेड़ के गिरने से या नीचे दबने से ,मकान गिरने आदि।
- आग लगने, बाढ़ आने से , बिजली गिरने से व करंट लगने की स्थिति में।
- जीव-जन्तु या जानवर द्वारा काटने पर, मारने या फिर आक्रमण करने की स्थति में|
- सापं के काटने से मर जाने की दशा में।
- रेलगाड़ी, सड़क, हवाई जहाज या फिर अन्य वाहन आदि से दुर्घटना होने की दशा में|
- गैस रिसाव, भूकंप आने से , विस्फोट होने से, सीवर चैबंर में गिरने से|
- नदी, झील, समुंद्र, तालाब, पोखर व कुएं आदि में गिर कर मरने से|
- हत्या होने से,आतंकवादी हमला से ,लूट , डकैती होने से , मारपीट में हुई वाली दुर्घटना से|
योजना के तहत दी जाने वाली सहायता धनराशि
- यदि किसान की मृत्यु या फिर पूरी तरह उसका शारीरिक रूप से असक्षमता तो उसे -100 प्रतिशत सहायता राशि प्रदान कि जाएगी|
- किसान के दोनों पैर अथवा दोनो हाथ अथवा दोनो आखों की क्षति होने की स्थिति में उन्हें 100 % सहायता राशि दी जाएगी|
- एक हाथ तथा एक पैर की क्षति होने पर किसान को 100 % सहायता राशि प्रदान की जाएगी |
- एक पैर या एक हाथ तथा एक आखं की क्षति होने पर किसान को 50 % सहायता राशि प्रदान की जाएगी|
- यदि किसान की दिव्यांगता की स्थिति 50% से अधिक और 100 % से कम होनें पर उन्हें सहायता राशि का 50 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी|
- यदि किसान की दिव्यांणगता की स्थिति 25% से अधिक और 50% कम होनें पर किसान को 25 % आर्थिक सहायता प्रदान कि जायगी|
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना पात्रता
- ऐसे किसान जिनके पास खुद की जमीन नहीं है और वे बटाई पर खेती करते हैं वहीं इस योजना के पात्र होंगे।
- UP कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को U.P का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत वह किसान पात्र है, जिनकी आयु दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यंगता की तिथि को 18 वर्ष से 70 वर्ष तक है
- जो दुर्घटना में मृत्यु अथवा विकलांगता के शिकार हो जाते है तो उनके माता पिता ,पति पत्नी ,पुत्र पुत्री , पुत्र वधु , पौत्र पोत्री, जिनकी आजीविका का प्रमुख साधन खातेदार /सह खातेदार की दर्ज कृषि भूमि से चलती है वह इस योजना के योग्य होंगे।
आवेदन हेतु निर्धारित समय-सीमा
यदि किसान किसी सरकारी बीमा योजना के अंतर्गत वह लाभ प्राप्त कर चुके हैं, तो सरकार द्वारा उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को सिर्फ 2 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- किसान के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होनें पर उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा 45 दिन के अंदर आवेदन प्रपत्र जमा करना होगा।
- यदि आवेदक 45 दिनों के अंदर आवेदन नहीं कर पाता है, तो इसकी समय अवधि केवल जिलाधिकारी ही समय सीमा को सिर्फ 30 दिनों तक बढ़ा सकते हैं।
- एक माह तक के विलंब को क्षमा करने का अधिकार जिलाधिकारी को होगा, परन्तु 75 दिन के बाद आवेदन पर विचार ही नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- किसान का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- दुर्घटना में विकलांग होने पर डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाणपत्र
- जमीन की खतोनी
- निवास प्रमाण पत्र
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर मेडिकल रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाणपत्र
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
Mukhya Mantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Online Apply Process- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है उन्हें अभी इंतजार करना होगा|
अभी इस कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को शुरू नहीं किया गया है| जैसे ही इस योजना को शुरू किया जायेगा हम आपको अपनी वेबसाइट के माध्यम से तुरंत अवगत कराएँगे|
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